परिवहन विभाग : ई-डीएल व आरसी पर होंगे क्यूआर कोड
बांसवाड़ा| परिवहन विभाग 1 अप्रैल से नए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) के अलावा नवीनीकरण, फाइनेंसर हाइपोथिकेशन आदि में स्मार्ट कार्ड की जगह ई-डीएल एवं ई-आरसी जारी करेगा। इन पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर डिटेल के साथ इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है।
यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्कैन किया जा सकेगा। विभाग की साइट parivahan.go.in पर ई-डीएल और आरसी डाउन कर सकेंगे। अब इसके लिए पूर्व में ली जाने वाली 200 रुपए की स्मार्ट कार्ड की फीस का भुगतान भी नहीं करना होगा।
आवेदक घर बैठे परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के जरिए या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से ई-डील एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर व पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकेंगे। बता दें, केंद्रीय मोटर यान नियम में ई दस्तावेजों को ही मान्य करने का प्रावधान किया गया है। वाहन चालकों एवं मालिकों की सुविधा के लिए देश समस्त पुलिस एवं परिवहन विभाग को केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखा गया है।