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आज से 30 अप्रैल तक शाम 6 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू

Banswara
आज से 30 अप्रैल तक शाम 6 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
@HelloBanswara - Banswara -

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अादेश जारी कर दिए हैं। अादेशानुसार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। जबकि इससे पहले नाइट कर्फ्यू शहरी क्षेत्राें में ही हुअा करता था। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान्न अादि शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने हाेंगे, भले ही घर में ही दुकान क्याें न हाे, ताकि संबंधित स्टाफ व अन्य व्यक्ति 6 बजे तक अपने घराें तक पहुंच जाएं। कर्फ्यू के दाैरान बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक काॅम्पलेक्स इस दाैरान बंद रहेेंगे। एसडीएम पर्वतसिंह चूंडावत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलाें पर अाम दर्शनार्थियाें के लिए दर्शन बंद रहेंगे। वहां पर प्रबंधन ही नियमित पूजा-अर्चना अादि करेगा। जिन स्थानाें पर अाॅनलाइन दर्शनाें की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना अादि घराें पर ही करनी हाेगी।


इन नियमों का पालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई

> सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे।
>सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनाेरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समाराेह,जुलूस, त्याैहाराें व मेलाें पर प्रतिबंध।
>सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे।
> रेस्टोरेंट, क्लब में में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। रेस्टाेरेंट में रात 8 बजे तक हाेम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। वहीं हाेटल व रेस्टाेरेंट अपने इन हाउस गेस्ट काे सर्विस दे सकेंगे।
>सिनेमा, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
>सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
>यदि किसी कार्यालय में कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो उसे 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा।
>निजी वाहनों में भी तय सीमा से अधिक व्यक्तियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी।
>शादी सहित हर निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों की सीमा से बाहर रखा गया है। पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी।
> अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी।
> अाॅटाे रिक्शा में चालक के अलावा दाे सवारी।
> चार पहिया टैक्सी मेंं चालक के अलावा अारटीअाे के अनुसार वाहन क्षमता के पचास प्रतिशत यात्री। बसाें में कुल बैठक क्षमता की पचास प्रतिशत सवारियां।
> नाे मास्क, नाे सर्विस। जिस ग्राहक ने मास्क नहीं लगा रखा हाेगा, उसे दुकानदार सामान नहीं देगा। दुकानदार व वहां कार्यरत कर्मचारियों काे भी मास्क लगाना अनिवार्य हाेगा। जाे दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेगा। उसकी दुकान तीन दिनाें के लिए सील कर दी जाएगी।

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