दस लाख से अधिक राशि जमा कराई या निकाली तो आयकर अधिकारी को देनी होगी जानकारी
बांसवाड़ा चुनावी आदर्श आचार संहिता के साथ ही जिले के समस्त बैंक अधिकारियों के साथ सामंजस्य के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार दोपहर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने बताया कि एटीएम में नकदी जमा करवाने वाले अधिकृत वाहन में बैंक द्वारा एटीएम में जमा करवाने के लिए दी गई राशि के अलावा अन्य किसी पक्ष की राशि नहीं रखी जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि दस लाख से अधिक राशि जमा करवाने या निकाले जाने पर बैंक प्रबंधक इसकी जानकारी आयकर अधिकारी को देगें।बैठक में चर्चा की गई कि असामान्य और संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख से अधिक की राशि उस परिस्थिति में बैंक में जमा करवाना जबकि 2 महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अंतरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना आर.टी.जी.एस.टी. के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण, अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके आश्रितों जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र में उल्लेखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट में उपलब्ध है के बैंक खाते में रुपए 1 लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते में रुपए 1 लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करना,अन्य कोई संदेहजनक नकद लेन-देन जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किए जा सकने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, राजस्थान ग्रामीण बैंक, ई.स.फा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआ ई,बंधन बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईओबी, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, यस, एलएलबी, एयु, एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक मौजूद रहे।