31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू
शाम 7 बजे बंद होंग बाजार, अातिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा
जिला कलेक्टर ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात आठ बजे से नए वर्ष 1 जनवरी की सुबह छह बजे तक नगर परिषद क्षेत्र की संपूर्ण नगरीय सीमा में कर्फ्यू की घाेषणा की है। इसकी सख्ती से पालना के लिए 31 दिसंबर की शाम सात बजे ही बाजार बंद करा दिए जाएंगे।
इस दाैरान आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं गृह विभाग के आदेश के द्वारा सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि आयाेजनाें पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किये जाने वाले समस्त समारोह व एकत्रीकरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि खोले जाने के संबंध में गृह विभाग के आदेशानुसार विशेषकर दो गज की दूरी, सेनेटाईजेेशन, फेस मास्क का उपयोग आदि अनिवार्य हाेगा। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने के निदेश दिये है।
उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धार 188 के अन्तर्गत अभियाेग चलाये जा सकेंगे। साथ ही सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।