नियम के विरुद्ध बनाई गई कॉलोनियों का नही होगा नियमन, सड़क की चौड़ाई घटाई, पार्क में काट दिए प्लॉट
Banswara June 16, 2018 - शहर में 19 साल पहले नियमों को ताक पर रखकर बसाई गई 10 से ज्यादा कॉलोनियों का नियमन फिलहाल मुश्किल है। कॉलोनाइजरों और पट्टाधारियों ने तय नियमों से परे पार्क, सड़क और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर भी निर्माण कर डाला है। यह मसला अभी इस वजह से भी सामने आया है क्योकि बीते दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बांसवाड़ा यात्रा के दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष अनिल मेठानी ने कॉलोनियों के नियमन की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। इसमें आवेदन कर्ता मेठानी सहित आयुक्त भौमाराम सैनी भी मौजूद थे। आयुक्त सैनी ने बताया कि नगर नियोजक में स्वीकृत नक्शों के विपरित जाकर कॉलोनी मैप तैयार किया। यहीं कारण है कि इन कॉलोनियों का नियमन अब तक नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री के सामने कॉलोनियों के नियमन के लिए की गई मांग पर फिलहाल नगर परिषद ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2017 को दिए निर्णय में रोड, पार्क, सार्वजनिक उपयोग की जमीन और अन्य प्रतिबंधित भूमियों के नियमन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका फैसला कोर्ट और सरकार द्वारा उच्च स्तर से ही किया जा सकता है।
पार्क की जमीन पर काट दिए प्लॉट
बाहुबली कॉलोनी, शारदा नगर, भगतसिंह कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां ऐसी हैं जहां कॉलोनाइजर और पट्टाधारी ने प्लॉट काट दिए। अायुक्त भौमाराम सैनी ने बताया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपांतरण के पट्टे नगर नियोजक से अनुमोदित नक्शे के अनुसार दिए गए थे। जिनमें 30 फीट की सड़क और पार्क की भूमि दर्शा कर जारी कर दिया था। लेकिन कॉलोनाइजर और पट्टाधारियों ने उस नक्शे के विपरित निर्माण कार्य कर दिए हैं। उनके द्वारा रोड की जमीन भी 30 फीट से घटाकर 20 से 25 फीट कर दी। रोड की जमीन बेच दी। पार्क और अन्य सुविधाओं की जगह पर भी प्लॉट काट दिए हैं। अब इनके द्वारा इस जमीन का नियमन कराने की मांग की जा रही हैं।
-source db