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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मजदूरों के मामले में खामियां रहीं; केंद्र और राज्य सरकारें यात्रा, रुकने के स्थान और भोजन की व्यवस्था करें

Banswara
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मजदूरों के मामले में खामियां रहीं; केंद्र और राज्य सरकारें यात्रा, रुकने के स्थान और भोजन की व्यवस्था करें
@HelloBanswara - Banswara -

नई दिल्ली. लॉकडाउन के कारण देशभर के प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटना जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग राज्यों में मजदूरों को आ रही परेशानियों पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से गलतियां हुईं। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रवासी मजदूरों की यात्रा, उनके ठहरने के स्थान और भोजन की व्यवस्था के लिए कदम उठाएं।

प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर शीर्ष अदालत की तीन जजो की बेंच ने विचार किया। इसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे। बेंच ने कहा- इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को फौरन प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 28 मई तक जवाब मांगा है।

मुफ्त हों सेवाएं
बेंच ने पूरे मामले का अध्ययन किया। इसके बाद आदेश में कहा- केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को यात्रा, ठहरने के उचित स्थान और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और यह निशुल्क यानी मुफ्त होनी चाहिए। इस मामले में कार्रवाई करते समय एजेंसियों के बीच तालमेल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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