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रेप के आरोपी को 14 साल की जेल: 10 गवाह और सबूतों  के आधार पर पॉस्को​​​​​​​ एक्ट में दोषी माना, गर्भ से थी पीड़िता

Banswara
रेप के आरोपी को 14 साल की जेल: 10 गवाह और सबूतों  के आधार पर पॉस्को​​​​​​​ एक्ट में दोषी माना, गर्भ से थी पीड़िता
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विशेष कोर्ट के जज सुरेशचंद्र बंसल ने आरोपी शिवनारायण पुत्र लालजी को IPC की धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए 14 साल की जेल और 10 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है। पोस्को एक्ट में भी इतनी ही सजा सुनाई। कोटा मगरी का रहने वाले शिव नारायण ने 10वीं क्लास की लड़की से रेप किया था। गर्भ ठहरने के बाद परिजनों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। तत्कालीन भूंगड़ा थाना प्रभारी ASI भगवानलाल बुनकर को पुलिस कंट्रोल रूम से इस बारे में 19 जुलाई 2019 को जानकारी मिली। इसके बाद बुनकर ने लड़की के माता-पिता से जानकारी ली। उन्होंने डर के मारे कोई जानकारी नहीं दी। गायनिक वार्ड के डॉक्टर और वहां के सफाई कर्मचारी से लड़की 20 सप्ताह के गर्भ होने की जानकारी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया। मामले में नाबालिग की UPT रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई। लड़की के बयान, गर्भ संबंधी रिपोर्ट, 10 गवाहों के बयान एवं हॉस्पिटल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

FSL रिपोर्ट निगेटिव
APP शौकत हुसैन ने बताया कि सही ढंग से नमूना नहीं लेने के कारण मामले में FSL रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। स्वाब और स्लाइड को प्रिजर्व करने के तरीकों की खामी से ऐसा हुआ था, लेकिन फैसले से जुड़े हुए बाकी के साक्ष्य मजबूत थे। लड़की 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी।

मुआवजे की अनुशंसा
कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की है। जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को इस बारे में निर्देश दिए हैं। नाबालिग को शारीरिक और मानसिक क्षति के बदले में मुआवजा दिलाने को कहा है।

एक हाथ से विकलांग है आरोपी
पुलिस सूत्रों के अनुसार अपराध में लिप्त आरोपी का एक हाथ खराब है। उस हाथ से वह किसी तरह का काम नहीं कर पाता है। आरोपी और नाबालिग एक समाज से भी रिश्ता रखते हैं। वह एक-दूसरे के परिचित भी थे। वारदात के दौरान आरोपी की उम्र करीब 21 साल थी, जबकि लड़की 17 साल की थी।

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