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बिना अनुमति के रेली, झंडे, जुलुस, धार्मिक प्रतिक लगाने पर होगी कार्यवाही

Banswara
बिना अनुमति के रेली, झंडे, जुलुस, धार्मिक प्रतिक लगाने पर होगी कार्यवाही
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाडा जिले में बिना अनुमति के रैली, जुलुस प्रदर्शनी इत्यादि किये जा रहे है। जिस पर बांसवाडा जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया हैं।

जिसमे आज 16 जून, 2022 से निम्न आदेश इस प्रकार है 


1. बांसवाडा जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

2. बांसवाड़ा जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्‍न अवसरों पर रैली, जुलुस प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

3. कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट या सोशल मिडिया यथा Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष युक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नही करेगा।

4. सार्वजनिक सम्पत्ति यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम/बोर्ड/निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे /तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति / सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 16 जुन, 2022 से दिनांक 1506.2022 तक प्रमावशील रहेगा।

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