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गेहूं का उपभोक्ताओं में वितरण नहीं कर उसका गबन किये जाने पर जिले के चार उचित मूल्य दुकानदरों के विरूद्ध कार्यवाही

Banswara
गेहूं का उपभोक्ताओं में वितरण नहीं कर उसका गबन किये जाने पर जिले के चार उचित मूल्य दुकानदरों के विरूद्ध कार्यवाही
@HelloBanswara - Banswara -

जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं का उपभोक्ताओं में वितरण नहीं कर उसका गबन किये जाने पर जिले के चार उचित मूल्य दुकानदरों के विरूद्ध वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है।

जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक सोहन सिंह चौहान कुशलगढ़ द्वारा पुलिस थाना कुशलगढ़ में सज्जनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मगरदा भाग-द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार जोरजी/बदिया के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा योजना के 63.07 क्विंटल गेहूं एवं तहसील कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत लोहारिया बड़ा भाग-द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार तगा  के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा योजना के 150.68 क्विंटल गेहूं का गबन किये जाने पर पुलिस थाना कुशलगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं का गबन करने पर रमेश उचित मूल्य दुकानदार झूपेल भाग-प्रथम के द्वारा 929.55 क्विंटल गेहूं एवं कालूराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नाल्दा भाग-द्वितीय के द्वारा 240.16 क्विंटल गेहूं का गबन किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

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