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17 नवम्बर मध्यरात्रि से लागू होकर 28 नवम्बर मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू

Banswara
17 नवम्बर मध्यरात्रि से लागू होकर 28 नवम्बर मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू
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बांसवाड़ा, 17 नवम्बर। नगरपालिका आम चुनाव के तहत नगर परिषद् बांसवाड़ा एवं नगरपालिका परतापुर-गढ़ी के वार्ड सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मतगणना कार्य शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने तथा मतगणना के पूर्व तथा मतगणना के समय व मतगणना के परिणामों के बाद स्थानीय विवाद, तनाव उत्पन्न होने की स्थिति एवं सामाजिक तत्व एवं साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले तत्वों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन व लोकशांति के विक्षुब्ध होने की आशंका के मद्देनजर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अन्तर सिंह नेहरा ने दण्ड सहिता-1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 17 नवम्बर मध्यरात्रि से लागू होकर 28 नवम्बर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
 

आदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, रायुल, एम.एल. गन, बी.एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, त्रिशूल, चाकू, छूरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शंर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार एवं मोटे घातक हथयार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार सिक्ख समुदायों के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। 
 

यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस़्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते, लाठी/बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

आदेश के अनुसार नगर परिषद् बांसवाड़ा एवं नगरपालिका परतापुर-गढ़ी की सीमा क्षेत्र में बाहर का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त तरह के हथियार को अपने साथ नहीं लाएगा न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट नेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करने या करवाएगा और न ही किसी एप्लीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउड स्पीकर, ओडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसेे कृत्य के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी व्यक्ति को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूचाा दिवस पर मदिरा विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। 
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार का समर्थक, अभिकर्ता, राजनैतिक दल आदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की अवहेलना नहीं करेगा।
 

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति मतगणना से पूर्व एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं रहेगा।
 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका आम चुनाव-2019 की मतगगणना के दौरान एवं मतगणना समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार का जुलूस वाहन रैली, भाषण, सभाओं इत्यादि का आयोजन, प्रदर्शन नहीं किया जाए इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 

जिला मजिस्ट्रेट ने विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराये की संभावना नहीं होने के कारण एक पक्षीय आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वसाधारण को बांसवाड़ा नगर परिषद् एवं परतापुर-गढ़ी नगरपालिका व जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों यथा उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय इत्यादि स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित करने के निर्देश दिये हैं।
 

उन्होंने बताया कि यह आदेश 17 नवम्बर मध्यरात्रि से लागू होकर 28 नवम्बर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
 

पूर्व का आदेश प्रत्याहारित
जिला मजिस्ट्रेट अन्तर सिंह नेहरा ने एक अन्य आदेश में जारी कर अयोध्या प्रकरण के निर्णय के दृष्टिगत बांसव़ाड़ा जिले में स्थानीय विवाद आदि से तनाव उत्पन्न होने के अंदेशे से पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक/ निषेधाज्ञा आदेश को 17 नवम्बर को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित कर दिया है। 

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