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लॉकडाउन 4.0 आदेश, रेड जोन में टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा अनुमति, खुल सकेंगे पार्क, सामुदायिक पार्क शर्तो के साथ

Banswara
लॉकडाउन 4.0 आदेश,  रेड जोन में टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा अनुमति, खुल सकेंगे पार्क, सामुदायिक पार्क शर्तो के साथ
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बांसवाड़ा, 26 मई/राज्य सरकार के गृह विभाग ने लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन आदेश में संशोधन करते हुए रेड जोन में टैक्सी एवं अॅाटो रिक्शा को निर्धारित प्रतिबंधों के साथ अनुमति, शर्तो के साथ पार्क, समुदायिक पार्क के खोलने तथा पान, गुटखा, तम्बाकू के विक्रय प्रतिबंध को विलोपित करने के संशोधित आदेश जारी किए गए है।

लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप द्वारा जारी संशोधित आदेशों की जानकारी देते हुए जिला कलक्टर कैलाश बैरवा ने बताया कि टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को आदेश में निर्धारित प्रतिबंधों के साथ रेड जोन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए आदेशानुसार निर्धारित प्रतिबंधों में टैक्सी (केब संचालक जैसे ओला, उबर आदि सहित) एवं ऑटो रिक्शा के लिए हवाई अड्डे पर टैक्सिया (जैसा हवाई अड्ड प्राधिकारियों द्वारा अनुमत है), रेल्वे स्टेशनों, अस्पतालों पर टैक्सी एवं अॅाटो रिक्शा (यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित संख्या, रोटेशन के अनुसार) हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन और अस्पताल के लिए घर से टैक्सी और ऑटोरिक्शा (रोकथाम क्षेत्र को छोड़कर) रहेंगे। 

आदेशानुसार शर्तो में यात्री सीमा के लिए टैक्सी में चालक सहित अधिकतम दो सवारी तथा आटो रिक्श में चालक सहित अधिकतम एक सवारी से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा चालक मास्क पहनेंगे और प्रत्येक यात्रा के पहले और बाद में सीटों को और छूने वाले बिन्दुओं को उचित प्रकार से सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे, चालक प्रतीक्षा बिन्दु पर उचित सामाजिक दूूरी 6 फीट की रखना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं निलंबन भी किया जा सकता है।

उन्होनें बताया कि जारी आदेश अनुसार पार्क, सामुदायिक पार्क अब टहलना, जोगिंग, व्यायाम आदि के लिए शर्तो के साथ रेड जोन में भी खोले जा सकते है। इसके लिए निर्धारित शर्तों में पार्क, सामुदयिक पार्क प्रातः 7 बजे से सायं 6.45 बजे  या इस समय अवधि में सुबह या शाम पारी में खुले रखे जा सकते है, सभ्ी छूने सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी, इन्हें ढका जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाए जैसे खुले जिम, झूले आदि, धार्मिक स्थलों पर पूर्ववत प्रतिबंध लागू रहेंगे, यदि कोई पार्क के अंदर है, किसी भी विशेष बिन्दु पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों एवं सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी, पार्क के प्रभारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा शामिल है।

पान, गुटखा, तम्बाकू के विक्रय प्रतिबंध को किया विलोपित 

इसके अलावा आदेश में भाग ए में प्रतिबंध, निषिद्ध गतिविधियां में पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंध को अब विलोपित किया गया है। आदेशानुसार इन उत्पाद के संबंध में पूर्व में किसी विशिष्ट अधिनियम यथा खाद्य सुरक्षा एवं मनक विनियम 2011 अथवा अन्य के द्वारा जारी किए गए आदेश, शर्ते यथावत रहेंगी। अनुमत श्रेणी के उत्पाद का विक्रय केवल टेक अवे के लिए है चूंकि शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के सार्वजनिक स्थान के उपभोग पर प्रतिबंध लागू है वह निरंतर प्रभाव में रहेगा। इसी तरह निषिद्धता के तहत सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा भी निरंतर प्रभाव में रहेगी।

संशोेधित आदेशानुसार पूर्व में जरी आदेश 18 मई के अनुसार विवाह संबंधी समारेह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी के स्थान पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दी जाएगी पढा जावेगा। इसी तरह आदेशानुसार सभी व्यक्तियों जिन्हें हाथगाडियों, कियोस्क, छोटी दुकानें जैसे खाद्य वस्तुएं, ज्यूस, चाय या अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति पहले से है तथापि उन्हे भी शर्तो का पालन करना होगा, जिसमें सफाई एवं स्वच्छता और कचरा निपटन के आवश्यक मापदंडों का संधारण, सामाजिक दूरी और अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियां रखना, व्यक्तियों के भीड की अनुमति नहीं होगी, ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, म्युनिसिपल अधिकारीगण विशेष रूप से इन शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगे।

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