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कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने एसडीएम के निर्देश

कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने एसडीएम के निर्देश
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Banswara September 21, 2018 - उपखण्ड मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने स्पष्ट किया है कि शहर में विभिन्न समुदायों के पर्व-त्यौहारों के दौरान जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को कायम रखने की दृष्टि से कोतवाली थाना क्षेत्र में लगाई गई धारा 144 के प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना करनी होगी।  
    

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति व संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्वानुमति लिए बगैर सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे तथा जुलूस के दौरान शांति बनाए रखेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र तथा मोटे घातक हथियार, लाठी विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा सामाजिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा। न ही इस प्रकार भाषण, उद्बोधन देगा न ही ऑडियो या विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील हरकतें एवं अश्लील गायन करेगा। 
    

डीजे और लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी: 
    पार्थ ने बताया कि कोई भी व्यक्ति थानाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, डीजे आदि ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। जुलूस में ऐसे गानों या धुनों का उपयोग नहीं कर सकेगा जिससे सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचे। जुलूस के दौरान बजाये जाने वाले गाने थाने से पूर्व अनुमति लिए बिना डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नहीं बजाए जा सकेंगे। 
   
    पार्थ ने बताया कि विभिन्न समुदायों के अखाड़ा, मंडल या जुलूस बिना पूर्व अनुमति के शामिल नहीें होंगे तथा जुलूस में नगरपरिषद बांसवाड़ा क्षेत्र के अलावा बाहरी इलाकों से कोई जुलूस, अखाड़ा या मंडल प्रवेश नहीं करेंगे। 
     पार्थ ने इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी होने की बात कही है और बताया है कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा। 

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