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हानिकारक मांजे की जब्ती एवं नष्ट करने के निर्देश

हानिकारक मांजे की जब्ती एवं नष्ट करने के निर्देश
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प्रतापगढ़, 12 जनवरी। मकर संक्राति पर्व पर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रांे में पतंगबाजी में हानिकारक सामग्री से निर्मित मांजे की रोकथाम के लिये जब्त कर नष्ट करने के निर्देश अधिकारियो को दिये गये है।

अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट हेमेन्द्र नागर ने जारी आदेश में बताया कि शहरी क्षेत्रा में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त एवं संबंधित थानाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रा में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारी भ्रमण करेंगे और घातक मांझे की ब्रिक्री होने पर त्वरित नियमानुसार जब्ती एवं नष्ट करेंगे।

उन्हांेने सभी तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारियो को निर्देशित किया है कि मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियो के लिये जानलेता सिद्ध होने वाले घातक मांझो की ब्रिक्री जारी रखने वाले दोषियो के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें।

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