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विधानसभा चुनाव 2018, पोस्टर पेम्पलेट के प्रकाशन पर रहेगी नज़र

विधानसभा चुनाव 2018, पोस्टर पेम्पलेट के प्रकाशन पर रहेगी नज़र
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Banswara October 16, 2018 - जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भगवती प्रसाद ने जिले के समस्त मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं कि वे विधानसभा आम चुनाव, 2018 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें और अपेक्षित सूचनाएं आवश्यक रूप से संबंधित उपलब्ध करावें। 
  

 यह प्रतिबंध लागू रहेंगें: 
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों द्वारा ऐसे पंपलेट्स, पोस्टर, विज्ञापन हैंडबिल आदि मुद्रित कराए जाते हैं, जो किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के प़क्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं। ऐसे पंपलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता न दिया हो। 
  

 प्रिन्टिंग प्रेस को घोषणा पत्र देना जरूरी: 
    उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण करवाना चाहता है तो उसे संबंधित प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रक को परिशिष्ट क में उसके प्रकाशन के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में दी जानी आवश्यक है। प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रक को प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाला यह घोषणा पत्र और मुद्रित सामग्री की चार अतिरिक्त प्रतियों, उसके द्वारा दिए गए बिल की प्रति तथा परिशिष्ट ख के साथ 72 घंटे के भीतर ही जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
    

अवहेलना करने पर होगी 6 माह की जेल:
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क की उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों सहित दंडित किया जा सकेगा।  उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मुद्रक को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते स्पष्ट रूप से अंकित किए जाए व परिशिष्ट क में घोषणा प्राप्त कर ली जावे।  
 

   रिटर्निंग अधिकारियों को दिए निर्देश: 
    इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने जिला मुख्यालय पर गत दिनों प्रिटिंग प्रेस मालिकों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद विधानसभा क्षेत्रों में अनुपस्थित रहे समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों (मुद्रकों) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समस्त संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए है और कहा है कि वे इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित मीडिया प्रकोष्ठ को प्रेषित करें। 

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