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​​​​​​​नाबालिग के साथ ज्यादती करने के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई

​​​​​​​नाबालिग के साथ ज्यादती करने के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई
@HelloBanswara - -

बांसवाड़ा में 4 वर्ष पूर्व एक नाबालिग को जबरन भगाकर ले जाने और उसके साथ ज्यादती करने के जुर्म में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी के अनुसार कि यह घटना 21 सितंबर 2014 की रात 8.30 बजे की है। जहां पीड़िता विद्युत नगर में उसकी नानी के घर में रह रही थी। उस दिन रवि और हिमांशु दोनों बाइक पर आए। उसके बाद रवि ने पीड़िता को फोन कर घर के बाहर बुलाया। नाबलिका को दोनों ने धमकी देकर जबरन बाइक पर बिठा दिया और नया बस स्टैंड ले गए। वहां से रवि पैदल ही चला गया और हिमांशु पीड़िता को लेकर उसकी भुआ के घर ले गए। जहां 6 दिनों तक जबरन रखा और ज्यादती की। उसके बाद हिमांशु पीड़िता को लेकर अहमदाबाद चला गया, जहां कई दिनों तक कमरे में बंद रखा और ज्यादती करता रहा। जिससे पीड़िता के तीन माह का गर्भ होना मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ।

इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ धारा 363 ,366, 344, 376,120(बी) आईपीसी एवं धारा 5ठ/6 पोक्सो एक्ट 2012 में अनुसंधान कर चालान कोर्ट में पेश किया।

माननीय विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष ने पीडिता के साथ कुल 8 गवाहों के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद अभियुक्त हिमांशु को चौदह वर्ष कठोर कारावास और 14 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में सात वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना, धारा 344 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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